16 Jun 2025 51 Views
रायपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की है। इसके अलावा नए उद्योग स्थापित करने के लिए भी नियमों को सरल किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योगों के शुरु होने का रास्ता खुल सके। इसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2011 से प्रचलित लोक सेवा गारंटी अधिनियम में बदलाव किया है। इसके तहत उद्योगों को जमीन सहित अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टाइम लाइन तय कर दी गई है। इसके बाद अब काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरों की जिम्मेदारी भी तय हो सकेगी।
राज्य सरकार ने नए उद्योगों के लिए जमीन आंबटन व सूचना पत्र जारी करने के लिए सात दिन तय किए हैं, ताकि उद्योग स्थापना के लिए दूसरे काम आसानी से हो सके। इसके अलावा उद्योग संचालक द्वारा आवेदन की पूरी प्रक्रिया करने के बाद जमीन खाली है या नहीं, इसकी जानकारी भी अब सात दिन के भीतर ही देनी होगी। जमीन आवंटित होने के बाद 10 फीसदी अग्रिम प्रव्याजि राशि जमा करने के लिए सात दिन अंदर मांग पत्र जारी करना होगा।
उद्योगों से जुड़े कई अहम फैसले
बता दें कि पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में उद्योगों से जुड़े अहम फैसले हुए थे। इसमें स्थानीय युवाओं के लिए स्थायी रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। जो उद्योग छत्तीसगढ़ के निवासियों को पहली बार रोजगार देंगे, उन्हें दिए गए वेतन का 20 प्रतिशत तक अनुदान भी मिलेगा। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक और एयरोपोनिक जैसी हाईटेक फार्मिंग तकनीकों को औद्योगिक क्षेत्र में शामिल कर किसानों को आधुनिक उपकरण, ऑटोमेशन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी तकनीकों से जोड़ा जाएगा। इससे खेती की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ेगी। अब ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग एवं सर्विस यूनिट्स को हर विकासखंड समूह में मान्यता दी जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी तकनीकी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।